योगी सरकार ने आंदोलन, प्रदर्शन, धरना के दौरान हिंसा व सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को यूपी रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी।माना जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा फैलाने व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए पोस्टर लगाने संबंधी कार्यवाही पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यह अध्यादेश लाया गया है।कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार के निर्णय की जानकारी दी। खन्ना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक जुलूस, अवैध हड़ताल आदि के दौरान उपद्रवियों से नुकसान आदि के मद्देनजर कड़े कानून की आवश्यकता बताई थी। इसमें वीडियोग्राफी व क्षतिपूर्ति की भरपाई की व्यवस्था के निर्देश थे। वर्तमान में विधानमंडल का सत्र चालू नहीं है, इसलिए अध्यादेश लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कानून को लागू करने के लिए प्रक्रिया संबंधी नियमावली भी जल्दी ही बनाई जाएगी।
Hottest News
विज्ञापन------------
धरना-प्रदर्शन के दौरान संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश लाई योगी सरकार
Written by Scanner India News Network
Scanner India News Network
13:26:25
Latest from Scanner India News Network
- भाकपा माले और भाकपा के द्वारा किसानों के समर्थन में बरकट्ठा जीटी रोड को जाम किया गया
- तेल पेराने की मशीन मे लापरवाही बरतने से महिला की हाथ कटी
- ग्राम प्रधान बसंत साव ने फीता काटकर ब्यूटी पार्लर का किया उद्दघाटन
- महिला सखी मंडल महिलाओं के लिए वरदान- मीना देवी
- तीन और चार अप्रैल को वार्षिक सम्मेलन को लेकर हुई बैठक